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इमरान खान को अभी नहीं मिली राहत, पाक अदालत ने तोशाखाना मामले में सुनवाई की स्थगित

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इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में एक सत्र अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

इस्लामाबाद उच्च न्यायालय ने गुरुवार को तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में एक सत्र अदालत द्वारा अपनी दोषसिद्धि और सजा को चुनौती देने वाली पाकिस्तान के जेल में बंद पूर्व प्रधान मंत्री इमरान खान द्वारा दायर अपील पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी।

आईएचसी के मुख्य न्यायाधीश आमेर फारूक और न्यायमूर्ति तारिक महमूद जहांगीरी के न्यायाधीशों के एक पैनल ने तोशाखाना मामले में इमरान खान की सजा के खिलाफ अपील की सुनवाई फिर से शुरू की।  सुनवाई के दौरान, इमरान के वकील लतीफ खोसा ने दोषसिद्धि के खिलाफ अपनी दलील पेश की और कहा कि फैसला जल्दबाजी में दिया गया था और यह कमियों से भरा है।जैसे ही बचाव दल ने दलीलें पूरी कीं, पाकिस्तान चुनाव आयोग के वकील अमजद परवेज ने बहस शुरू कर दी। उन्होंने अदालत से कहा कि उन्हें अपनी दलील पेश करने के लिए कम से कम तीन घंटे का समय चाहिए। बाद में अदालत ने सुनवाई शुक्रवार तक के लिए स्थगित कर दी। यह मामला पिछले साल अक्तूबर में पाकिस्तान चुनाव आयोग (ईसीपी) की शिकायत पर शुरू किया गया था, जिसने पहले इसी मामले में इमरान खान को अयोग्य घोषित कर दिया था। महीनों तक चली सुनवाई के बाद, इस्लामाबाद स्थित सत्र अदालत के न्यायाधीश हुमायूँ दिलावर ने पांच अगस्त को खान को राज्य उपहारों की बिक्री से प्राप्त आय को छिपाने के लिए तीन साल की सजा सुनाई। इमरान ने कुछ ही दिनों में अपनी सजा को निलंबित करने और फैसले को पलटने की मांग करते हुए इस्लामाबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) में दोषसिद्धि को चुनौती दी थी।

पाक अदालत ने इमरान खान को गिरफ्तार करने की अनुमति दी
इमरान खान को एक और झटका देते हुए, एक पाकिस्तानी अदालत ने पुलिस को लाहौर के कोर कमांडर के घर में 9 मई के दिन तोड़फोड़ करने की घटना के संबंध में जेल में बंद इमरान को गिरफ्तार करने और जांच करने की अनुमति दे दी है। अभी इमरान खान तोशाखाना भ्रष्टाचार मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद वर्तमान में पंजाब प्रांत की अटक जिला जेल में बंद हैं।

पुलिस ने जिन्ना हाउस आगजनी मामले में पूर्व प्रधान मंत्री की कथित संलिप्तता के लिए जांच करने और उन्हें गिरफ्तार करने की आवश्यकता बताई। इमरान की जांच के लिए एक जांच दल अटक जेल भेजा जाएगा। पुलिस सूत्रों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि टीम अपनी रिपोर्ट अदालत को सौंपेगी। सूत्रों ने कहा कि फिलहाल आगजनी मामले में खान की गिरफ्तारी पर रोक रहेगी

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