मौके पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच झगड़ा हो गया। उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने निजी अंग को दबाने का निर्णय लिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी हत्या के इरादे से पूरी तैयार के साथ आया था।
कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, लड़ाई के दौरान निजी अंग दबाने को हत्या का प्रयास नहीं माना जा सकता। इस टिप्पणी के साथ हाईकोर्ट ने निचली अदालत की दोषसिद्धि को दरकिनार कर युवक को सात साल कैद की सजा को तीन साल कर दिया। जस्टिस के नटराजन ने तर्क दिया कि आरोपी का पीड़ित की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था और चोट लड़ाई के दौरान लगी थी।उन्होंने कहा, मौके पर आरोपी और शिकायतकर्ता के बीच झगड़ा हो गया। उस झगड़े के दौरान, आरोपी ने निजी अंग को दबाने का निर्णय लिया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि आरोपी हत्या के इरादे से पूरी तैयार के साथ आया था। यदि उसे हत्या करनी होती तो वह अपने साथ कुछ घातक हथियार ला सकता था। उन्होंने आदेश में कहा, आरोपी ने पीड़िता को गंभीर चोट पहुंचाई है। हालांकि चोट के कारण पीड़ित की मृत्यु हो सकती थी, लेकिन आरोपी का इरादा ऐसा नहीं था।
रिश्वत मामला : गिरफ्तार रेलवे इंजीनियर के खिलाफ केस दर्ज
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने रिश्वत लेने के मामले में गिरफ्तार पूर्वोत्तर सीमा रेलवे के उपप्रमुख इंजीनियर के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का मामला दर्ज किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया, सीबीआई ने आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और आय से अधिक संपत्ति और अपराध के लिए उकसाने से संबंधित भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के तहत दर्ज ताजा मामले में रामपाल, उनकी पत्नी और सास पर मामला दर्ज किया है।