जम्मू-कश्मीर हाईकोर्ट ने श्रीनगर नगर निगम से शहर में घूमते आवारा कुत्तों की जानकारी मांगी है। इसके अलावा भी कई तरह की जानकारियां मांगी गई हैं। एक हफ्ते के भीतर निगम को यह जानकारी हलफनामा दायर कर देनी होंगी। वहीं यह भी बात सामने आई है कि श्रीनगर शहर में 90 हजार आवारा कुत्ते घूम रहे हैं।
कश्मीर विश्वविद्यालय के कानूनी सहायता केंद्र और जनहित याचिका केंद्र के मोहम्मद राथर और मोहम्मद रजा ने इसकी जानकारी हाईकोर्ट में दी। बताया कि उन्होंने अलग-अलग जगहों से यह डाटा तैयार किया है। बुधवार को इस मामले पर मुख्य न्यायाधीश अली मोहम्मद माग्रे और न्यायाधीश पुनीत गुप्ता वाली खंडपीठ ने मामले पर सुनवाई की।
खंडपीठ ने आदेश दिया कि श्रीनगर नगर निगम आयुक्त शहर में मौजूद आवारा कुत्तों की संख्या का विवरण दें। यह बताया जाएगा कि कुत्ते के काटने और एंटी रेबीज प्रबंधन के संबंध में जागरूकता पैदा करने के बारे क्या कदम उठाए गए हैं। पशु जन्म नियंत्रण और एंटी रेबीज केंद्रों की स्थापना का विवरण भी देना होगा।
वह आवारा कुत्तों के खतरे और विशेष रूप से कुत्तों के काटने के साथ-साथ रेबीज के प्रसार को रोकने के लिए निगम की कार्य योजना को भी बताएंगे। रिपोर्ट में यह भी बताना होगा कि क्या इसके लिए मीडिया में प्रसार किया गया है।
रिपोर्ट में उपलब्ध पशु जन्म नियंत्रण और एंटी-रेबीज केंद्रों की संख्या और प्रत्येक कार्य दिवस पर कितने नसबंदी किए जाते हैं, का उल्लेख करना होगा।