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सुप्रीम कोर्ट से अरुण पुरी को मानहानि के मामले में राहत

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Supreme Court Reserves Order In Plea Of Aroon Purie, Former India Today  Chief Editor, To Quash Criminal Defamation Case

इंडिया टुडे ग्रुप के संस्थापक अरुण पुरी को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया है कि लेखक की तरफ से लिखी गलत जानकारी के लिए प्रधान संपादक पर मानहानि का केस नहीं चल सकता। मामला 2007 में स्कॉटलैंड में तैनात भारतीय राजनयिक पर प्रकाशित एक लेख का है।

दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में पारित अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेजों के मुताबिक पुरी द्वारा प्रकाशित समाचार शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि करने वाली थी। इसके अलावा कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी होने से बहुत पहले भी यह प्रकाशित हुई थी। जबकि शिकायतकर्ता को इसके बाद कथित तौर पर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।

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