इंडिया टुडे ग्रुप के संस्थापक अरुण पुरी को मानहानि के एक मामले में सुप्रीम कोर्ट से सोमवार को राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार किया है कि लेखक की तरफ से लिखी गलत जानकारी के लिए प्रधान संपादक पर मानहानि का केस नहीं चल सकता। मामला 2007 में स्कॉटलैंड में तैनात भारतीय राजनयिक पर प्रकाशित एक लेख का है।
दरअसल, दिल्ली हाई कोर्ट ने अप्रैल 2021 में पारित अपने आदेश में कहा था कि दस्तावेजों के मुताबिक पुरी द्वारा प्रकाशित समाचार शिकायतकर्ता के खिलाफ मानहानि करने वाली थी। इसके अलावा कथित तौर पर कारण बताओ नोटिस जारी होने से बहुत पहले भी यह प्रकाशित हुई थी। जबकि शिकायतकर्ता को इसके बाद कथित तौर पर सभी आरोपों से बरी कर दिया गया था।