सीटिंग के दौरान आम्रपाली समूह के संस्थापक अनिल शर्मा को दी गई अंतरिम जमानत को मेडिकल स्थिति के आधार पर बढ़ा दिया है। भारत के मुख्य न्यायाधीश यूयू ललित और न्यायमूर्ति बेला एम. त्रिवेदी की पीठ ने अनिल शर्मा को उनकी चिकित्सकीय स्थिति को देखते हुए अंतरिम राहत दी है।
अदालत ने कहा कि अनिल शर्मा को दी गई अंतरिम जमानत का विस्तार उनके मेडिकल कंडीशन के आधार पर उचित अवधि के लिए होगा। उनकी चिकित्सकीय स्थिति के आधार पर इसका निर्धारण किया जाएगा। कोर्ट ने कहा है कि अनिल शर्मा को मिली अंतरिम राहत अगले आदेश तक जारी रहेगी।
इस बीच, अदालत ने प्रमोटर शिव प्रिया को दी गई अंतरिम जमानत को भी बढ़ा दिया। अदालत ने शिव प्रिया को उनकी अंतरिम जमानत की अवधि समाप्त होने पर दो सप्ताह के बाद आत्मसमर्पण करने को कहा है। वहीं, घर खरीदारों की ओर से पेश अधिवक्ता एमएल लाहोटी ने शिव प्रिया की जमानत याचिका का विरोध किया है।
वहीं दूसरी ओर, अदालत ने तत्कालीन मुख्य वित्तीय अधिकारी चंद्र प्रकाश वाधवा को चिकित्सकीय आधार पर जमानत देने से इनकार कर दिया है। हालांकि, कोर्ट ने चंद्र प्रकाश वाधवा को चिकित्सकीय आधार पर एक नई जमानत याचिका दायर करने या जमानत से इनकार करने वाले पहले के आदेश को चुनौती देने की स्वतंत्रता दी है।