ठगी के मामले में गिरफ्तार होने के बाद जमानत पर बाहर आए आरोपी दुर्गेश आर सिंह की मुसीबत एक बार फिर बढ़ सकती है। मुंबई के एक सत्र न्यायालय ने दुर्गेश आर सिंह को अगले डेट 17 अक्टूबर 2022 को अदालत में हाजिर होकर यह बताने को कहा है कि क्यों ना उसकी जमानत रद्द कर दी जाए। अगर ठगी के इस आरोपी की जमानत रद्द होती है तो उसे फिर से जेल जाना पड़ सकता है। मुंबई की एक लॉ फर्म ने बकायदे एक नोटिस जारी कर दुर्गेश को अदालत के इस आदेश से अवगत कराया है।
इस लॉ फर्म के मैनेजिंग पार्टनर एडवोकेट गौरव शुक्ला ने 3 अक्टूबर 2022 को भेजे अपने पत्र में रेफरेंस दिया है कि दिंडोशी कोर्ट ने हियरिंग नंबर 300 शद्घ 2022 में एफआईआर नंबर 94 शद्घ 2016 जो ओशिवरा पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया था, में कैसिंलेशन शद्घ बेल ग्रांटेंड को लेकर यह पत्र है, जिसमें आपको 17 अक्टूबर 2022 को ठीक 11 बजे सत्र न्यायालय , दिंडोशी में माननीय ए.जेड. खान की अदालत में उपस्थित होना है। अगर आप इस तिथि और समय पर उपस्थित नहीं हुए या अदालत के निर्देशों का पालन नहीं किया तो आपकी एफआईआर नंबर 94 शद्घ 2016 में मिली आपकी जमानत रद्द हो सकती है। बतादें कि दुर्गेश के खिलाफ मुंबई के कई भोजपुरी फिल्म निर्माताओं ने ठगी का आरोप लगाया है।
बता दें कि हाल ही में पटना के बुद्धा कॉलोनी थाने में निर्माता अभय सिन्हा द्वारा एक और शिकायत दर्ज कराई गई है। कि ठगी के आरोप दुर्गेश आर सिंह ने यश फिल्म्स के एमडी-फिल्म निर्माता और इम्पा चैयरमैन अभय सिन्हा और वल्र्डवाइड रिकाड्र्स के एमडी रत्नाकर कुमार को लेकर फेसबुक आईडी पीडब्ल्यू म्यूजिक इंडिया और आर्य टीवी यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।