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तीन गोकशों की संपत्तियां कुर्क, नोटिस चस्पा

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जमानियां कोतवाली क्षेत्र में गोवंशों की तस्करी और उनके मांस की ब्रिकी में नामजद और जेल गए आरोपियों पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को डीएम के आदेश में तीन गोतस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई हुई। एसपी रोहन पी. बोत्रे के नेतृत्व में तीनों के आवास पर कुर्की की मुनादी कराई गई। गैंगस्टर कोर्ट से जारी नोटिस चस्पा करने के बाद उनकी संपत्तियों को न्यायालय के आधीन घोषित किया।

पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार गैंगस्टर एक्ट के तहत माफियाओं और तस्करों के खिलाफ कुर्की की कार्रवाई के क्रम में शुक्रवार को गौकशी से जुड़े लोगों के खिलाफ एक्शन लिया गया। एसपी के नेतृत्व में तीन तस्करों की करोड़ों की भूमि को गैंगस्टर एक्ट के तहत मुनादी के बीच कुर्क करने की कार्रवाई की गई। प्रभारी निरीक्षक थाना गहमर की आख्या पर एसपी की संस्तुति के बाद जिलाधिकारी ने कुर्की का आदेश जारी किया। पुलिस टीम ने जमानिया कोतवाली कसाई मुहल्ला पहुंचकर आरोपियों की चिह्नित संपत्तियों की निशानदेही की और फिर उस पर नोटिस चस्पा कराया। ढोल की डुगडुगी के साथ कुर्की की कार्रवाई की मुनादी कराई। बताया कि कसाई मोहल्ला निवासी अकील कुरैशी उर्फ मो. अकील अजहर, गफ्फार कुरैशी और कसाई (कानूनगो) मोहल्ला कस्बा निवासी वाहिद अली उर्फ वाहिद कुरैशी की अचल बेनामी सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है। कुर्क सम्पत्ति अनुमानित कीमत 5 करोड़ 20 लाख 70 हजार रुपये आंकी गई है। यह आज से न्यायालय के आधीन रहेगी। इसमें मुख्य आरोपी और गिरोह का सरगना अकील की कुल सम्पत्ति कीमत 4 करोड़, 19 लाख, 70 हजार रुपए में आंकलन कर कुर्क की गई। उसके खिलाफ जमानियां कोतवाली में तीन केस दर्ज हैं।

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