इलाहाबाद हाईकोर्ट कोल्ड स्टोरेजों में रखे अंडों को बाहर निकालने के सरकारी आदेश की वैधता की चुनौती याचिका पर आजे सुनवाई करेगा। यह आदेश न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा तथा न्यायमूर्ति अजीत सिंह की खंडपीठ ने मेसर्स जुनेगा एग्रो फर्म व अन्य की याचिका पर दिया है।
याचिका पर वरिष्ठ अधिवक्ता अमरेंद्र नाथ सिंह ने बहस की। सक्षम प्राधिकारी ने 20 सितंबर 22 के आदेश से प्रदेश के कोल्ड स्टोरेज में रखे अंडों को बाहर करने का आदेश दिया है। याची को आशंका है कि ऐसा करने से अंडे नष्ट हो जाएंगे। यह डिस्पोजल के नाम पर किया जा रहा है, जिससे उत्पादकों व किसानों को भारी नुकसान होगा।