पश्चिम बंगाल में शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार राज्य के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी के बेहद खास शांति प्रसाद सिन्हा को भी जमानत नहीं मिली। गुरुवार को उन्हें बैंकशाल कोर्ट की विशेष सीबीआई न्यायालय में पेश किया गया। यहां उनके अधिवक्ताओं ने जमानत की अर्जी लगाई थी लेकिन सीबीआई के विरोध के बाद कोर्ट ने उसे खारिज करते हुए उन्हें न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है। गत 10 अगस्त को गिरफ्तारी के बाद से वह लगातार सीबीआई की हिरासत में हैं।
इस मामले में गिरफ्तार दो बिचौलियों प्रदीप सिंह और प्रशांत राय ने पूछताछ में बताया है कि शांति प्रसाद के जरिए तत्कालीन शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी से मुलाकात हुई थी और वहीं से गैरकानूनी तरीके से शिक्षक नियुक्ति के लिए प्रस्ताव दिए जा रहे थे। इस मामले में प्रसन्न और प्रदीप के साथ बैठाकर सीबीआई की टीम शांति प्रसाद सिन्हा के साथ पूछताछ करना चाहती है। एक दिन पहले पार्थ चटर्जी और उनके अन्य सहयोगियों को भी कोर्ट ने जमानत याचिका खारिज करते हुए पांच अक्टूबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश जारी किया है।