सुप्रीम कोर्ट ने नए फार्मेसी कॉलेज खोलने पर रोक लगाने के फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश को निरस्त कर दिया है। जस्टिस बीआर गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने विभिन्न हाईकोर्ट की ओर से फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के आदेश पर लगी रोक पर मुहर लगा दी है।
कोर्ट ने फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को निर्देश दिया कि वो फार्मेसी कॉलेज खोलने के आवेदन पर नियमानुसार फैसला करे। कोर्ट ने कहा कि नए फार्मेसी कॉलेज के लिए आवेदन आने का मतलब यह नहीं है कि आप उसे मंजूरी दें। मंजूरी देना फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का विशेषाधिकार है।
दरअसल फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2020-21 के शैक्षणिक सत्र से पांच साल तक नया फार्मेसी कॉलेज शुरू नहीं करने देने का आदेश दिया था। फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के इस आदेश के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट, कर्नाटक हाईकोर्ट और छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। तीनों हाईकोर्ट ने कहा कि फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का आदेश फार्मेसी एक्ट का उल्लंघन है।