यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई कल के लिए टल गई है। केंद्र की ओर से दाखिल जवाब को पढ़ने की बात कहते हुए कोर्ट ने सुनवाई टाली।
5 सितंबर को सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के लिए पेश सॉलिसीटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि विदेश मंत्रालय यह विषय देख रहा है। हो सकता है कि छात्रों के लिए कुछ सकारात्मक कदम उठाया जाए। 26 अगस्त को कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि यह सरकार को तय करना है कि क्या भारत के कॉलेजों में इतनी जगह है और क्या नियमों के तहत इन्हें भारत में दाखिला दिया जा सकता है।
याचिका पार्थवी आहूजा और प्राप्ति सिंह ने दायर किया है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन में स्थिति सामान्य होने की अभी कोई संभावना नहीं है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में लटक गया है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को प्रवेश नियमों में छूट देकर सरकारी और निजी कॉलेजों में जगह दी जाए।
याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से समन्वय कर उन्हें भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने का दिशानिर्देश जारी किया जाए।