इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजमगढ़ के पवई थाना क्षेत्र में जहरीली शराब पीने से नौ लोगों की मौत और एक की आंख फूट जाने की घटना में पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार माना।
कहा, शराब बनाना और इसकी बिक्री सरकार के नियंत्रण में होती है। यदि जहरीली शराब से मौत स्थायी अपंगता होती है तो सरकार पर मुख्यमंत्री किसान एवं सर्वहित बीमा योजना के अंतर्गत पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान करने की जवाबदेही है। याचीगण में नौ विधवा हैं, जो गरीब और अनपढ़ हैं।
कोर्ट ने राज्य सरकार से दो सप्ताह में याचिका पर जवाब मांगा है। अगली सुनवाई 19 सितंबर को होगी। यह आदेश न्यायमूर्ति एसपी केसरवानी तथा न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की खंडपीठ ने रानी सोनकर तथा 10 अन्य की याचिका पर दिया है।
मामले में याचियों के पतियों ने लाइसेंसी शराब की दूकान से ब्रांडेड शराब खरीद कर पी, जो कि जहरीली थी। इससे अधिकतर की मौत हो गई जबकि एक की आंख चली गई। एक गंभीर रूप से बीमार है। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर विवेचना करने के बाद दो अगस्त 21 को आरोपपत्र दाखिल कर दिया। याचिका मुआवजा दिलाने की मांग को लेकर दाखिल की गई है।