नेशनल कांफ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला जम्मू-कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन (जेकेसीए) में वित्तीय अनियमितताओं से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में स्वास्थ्य कारणों से शनिवार को श्रीनगर की अदालत में पेश नहीं हुए।
इस मामले में फारूक अब्दुल्ला को श्रीनगर के प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में बुलाया गया था। फारूक अब्दुल्ला के वकील इश्तियाक अहमद खान ने कहा कि फारूक अब्दुल्ला स्वास्थ्य कारणों से अदालत में उपस्थित नहीं हो सके। न्यायाधीश ने वकील से कहा कि अब्दुल्ला को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होना चाहिए, जो 26 सितंबर को सूचीबद्ध है। वकील ने आश्वासन दिया कि फारूक अब्दुल्ला उस सुनवाई में शामिल होंगे।
अदालत ने 23 जुलाई को अब्दुल्ला को जेकेसीए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उनके और अन्य के खिलाफ दायर शिकायत पर समन जारी किया था। मामले में ईडी सांसद अब्दुल्ला से कई बार पूछताछ कर चुकी है। ईडी इस मामले में पहले ही 21 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति कुर्क कर चुकी है। इसमें अब्दुल्ला की 11.86 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति शामिल है।
ईडी का दावा है कि उसकी अब तक की जांच से पता चला है कि अहसान अहमद मिर्जा (पूर्व कोषाध्यक्ष, जेकेसीए) ने जेकेसीए के अन्य पदाधिकारियों के साथ मिलकर 51.90 करोड़ रुपये के जेकेसीए फंड का दुरुपयोग किया था और अपराध की आय का उपयोग उसकी व्यक्तिगत एवं व्यावसायिक देनदारियां निपटाने के लिए किया था।