दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार के पूर्व मंत्री और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सत्येंद्र जैन को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिए जाने की मांग करने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया । चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली बेंच ने दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया।
यह याचिका आशीष कुमार श्रीवास्तव ने दायर की थी। याचिकाकर्ता की ओर से वकील रुद्र विक्रम सिंह ने कहा था कि ईडी से पूछताछ के दौरान सत्येंद्र जैन ने खुद माना है कि वो कोरोना होने के बाद अपनी याददाश्त खो चुके हैं। इसकी जानकारी एएसजी ने राऊज एवेन्यू कोर्ट को भी दी थी। याचिका में कहा गया है कि नियमों के मुताबिक अस्वस्थ मस्तिष्क के चलते सत्येंद्र जैन पद पर बने रहने के अधिकारी नहीं हैं। उनके द्वारा इस अवधि में लिए गए सभी फैसलों को भी रद्द किया जाना चाहिए।
याचिका में कहा गया है कि केंद्र सरकार को सत्येंद्र जैन की दिमागी हालत की पड़ताल के लिए एक मेडिकल बोर्ड का गठन करने का दिशा-निर्देश जारी किया जाए। उल्लेखनीय है कि 6 अगस्त तक सत्येंद्र जैन ने स्वास्थ्य आधार पर दायर अंतरिम जमानत याचिका राऊज एवेन्यू कोर्ट से वापस ले ली थी।
आशा खबर/ रेशमा सिंह पटेल