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मारपीट के मामले में दो को तीन वर्ष का कारावास

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अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट घनश्याम शुक्ला की अदालत ने 31 साल पुराने मारपीट के मामले में नोनहरा के रसूलपुर कंधवारा के बदन बिंद और तूफानी बिंद को तीन साल की कारावास के साथ ही पांच-पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

रसूलपुर कंधवारा के शिवपूजन ने 13 अगस्त 1991 को तहरीर दी कि आबादी की जमीन के विवाद को लेकर उसके गांव के बदन, उनके पिता रामदरस और तूफानी व उसके पिता मूरत उसे कब्जा करना चाहते थे। इसको लेकर लाठी डंडा से पिटाई की। इसमें शिवपूजन की पत्नी दुईजी देवी को चोट आई थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोपितों के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया। दौरान विचारण आरोपित रामदरस व मूरत की मौत हो गई। अभियोजन की तरफ से वरिष्ठ अभियोजन अधिकारी भैया प्रेमचंद ने कुल छह गवाहों को पेश किया। सभी ने न्यायालय में अपना-अपना बयान दर्ज कराया। अभियोजन और बचाव पक्ष की बहस सुनने के बाद न्यायालय ने बदन बिंद और तूफानी बिंद को तीन साल की कारावास का फैसला सुनाया। वहीं क्रास केस में आरोपित विभूति व विराहिम को एक-एक साल की सजा सुनाते हुए तीन-तीन हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।

आशा खबर / शिखा यादव 

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