यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकारी वकील को सुनने के बाद शुक्रवार को दिया। राज्य सरकार ने अभियोजन वापसी की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
पूर्व केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद स्वामी के खिलाफ दुष्कर्म का मुकदमा वापस लेने के मामले में फैसला इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षित कर लिया। युवती ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया।
यह आदेश न्यायमूर्ति राहुल चतुर्वेदी ने याची स्वामी चिन्मयानंद की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दिलीप कुमार, सरकारी वकील को सुनने के बाद शुक्रवार को दिया। राज्य सरकार ने अभियोजन वापसी की अर्जी दी थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया था।
मामले के अनुसार राज्य सरकार ने अभियोजन वापसी की दरख्वास्त दी थी, जिसे निचली अदालत शाहजहांपुर ने खारिज कर दिया था। पीड़ित युवती ने स्वामी चिन्मयानंद के खिलाफ शाहजहांपुर में दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने विवेचना के बाद स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इसी अपराध में आरोप पत्र दाखिल किया। हाईकोर्ट से स्वामी चिन्मयानंद को गिरफ्तारी पर स्थगनादेश मिल गया। बाद में सरकार ने स्वामी चिन्मयानंद के विरुद्ध इस आपराधिक मामले में अभियोजन वापसी की दरख्वास्त दी, जो खारिज हो गई।
आशा खबर / शिखा यादव