Search
Close this search box.

मतदाता बनने के लिए अब 17 से ऊपर के युवा कर सकते हैं अग्रिम आवेदन

Share:

Voter advance application for above 17 Year

। देश के 17 वर्ष से अधिक आयु के युवा अब मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए उन्हें अब 1 जनवरी को 18 वर्ष का होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है।

मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार और निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पाण्डेय के नेतृत्व में चुनाव आयोग ने सभी राज्यों के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों (सीईओ), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (ईआरओ) और सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (एईआरओ) को इस तरह के प्रौद्योगिकी-सक्षम समाधान तैयार करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही यह निर्देश भी दिए हैं कि युवाओं को न केवल 1 जनवरी को बल्कि 01 अप्रैल, 01 जुलाई और 01 अक्टूबर के संदर्भ में भी अपने अग्रिम आवेदन दाखिल करने की सुविधा मिले।

चुनाव आयोग की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार अब से, निर्वाचक नामावली प्रत्येक तिमाही में अद्यतन की जाएगी। पात्र युवाओं को 18 वर्ष पूरे होने के दिन से अगली तिमाही में पंजीकृत किया जाएगा। पंजीकरण करवाने के बाद उन्हें निर्वाचक फोटो पहचान पत्र (एपिक) जारी किया जाएगा।

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 14(ख) में विधिक संशोधनों और निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण नियम, 1960 में किए गए परिणामी संशोधनों के अनुसरण में आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं। नया प्रारूप 1 अगस्त, 2022 से लागू होगा। साथ ही पुराने प्रारूपों में प्राप्त सभी आवेदनों (दावे और आपत्तियां) पर कार्रवाई की जाएगी और इनका निस्तारण किया जाएगा तथा ऐसे मामलों में नए प्रारूपों में आवेदन दाखिल करने की जरूरत नहीं है।

आयोग ने मतदान होने वाले राज्यों को छोड़कर बाकी सभी राज्यों में अर्हक तिथि के रूप में 1 जनवरी 2023 के संदर्भ में वार्षिक संक्षिप्त पुनरीक्षण का आदेश दिया है।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

Leave a Comment

voting poll

What does "money" mean to you?
  • Add your answer

latest news