– कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने दाखिल की थी याचिका
– कोर्ट ने सुरजेवाला को याचिका वापस लेने की अनुमति दी
सुप्रीम कोर्ट ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को आपस में लिंक किए जाने के खिलाफ कांग्रेस नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला की याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने सुरजेवाला को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
कोर्ट ने ने सुरजेवाला को दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर करने की सलाह दी। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली हाइ कोर्ट में इसी तरह की याचिका लंबित है। इसलिए हाइ कोर्ट में याचिका दायर करें। याचिका में सुरजेवाला ने मतदाता पहचान पत्र और आधार कार्ड को लिंक करने संबंधी कानून को असंवैधानिक बताया था। याचिका में कहा गया था कि ऐसा करना निजता के अधिकार के साथ-साथ समानता के अधिकार का उल्लंघन है।
आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल