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युवक की हत्या के मामले में न्यायालय ने 3 को सुनाया आजीवन कारावास, 1.12 लाख का अर्थदंड

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अमेठी में 35 साल पहले हुए युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर 1 लाख 12 हजार रुपए का अर्थ दंड भी लगाया है।

जिले में लम्बित मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाये जाने के अभियान में पुलिस में मॉनीटरिंग सेल द्वारा प्रभावी पैरवी करके सत्र न्यायालय सुल्तानपुर में चल रहे मुअसं 182/87 धारा 147,148,149,302,307,308,323 भादवि थाना पीपरपुर अमेठी में 3 अभियुक्त शेरबहादुर सिंह, सूर्य नरायण सिंह शिवबहादुर सिंह उर्फ चिन्नी तुलापुर थाना पीपरपुर अमेठी को दोषी सिद्ध कराने में सफलता प्राप्त की। सत्र न्यायालय सुल्तानपुर ने तीनों अभियुक्तों को सश्रम आजीवन कारावास एवं 1 लाख 12 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

35 साल पहले हुई थी युवक की हत्या

मामला पीपरपुर थाना क्षेत्र के तुलापुर गांव का है जहां के रहने वाले योगेन्द्र प्रताप सिंह ने 10-11-1987 को दोपहर 2 बजे दिन में थाना पीपरपुर पर तहरीरी सूचना दी थी। विपक्षी शेरबहादुर सिंह, सूर्य नरायण सिंह, शिवबहादुर सिंह समेत 6 अभियुक्तों ने लाठी-डण्डे व धारदार हथियार से हमला कर उनके बेटे की हत्या कर दी।

फैसला आने में लगे 35 साल

इस सूचना पर थाना पीपरपुर में मुअसं 182/87 धारा 147, 148, 149, 302, 307, 308, 323 धारा में मुकदमा दर्ज कर विवेचना उनि डीके गौतम को सौंपी गई। विवेचना के दौरान अभियुक्तों के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष्य पाये जाने पर आरोप पत्र संख्या ए-84 दिनांक 09-12-1987 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था। 35 सालों तक चले इस मुकदमे पर कल कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए तीनों आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही तीनों आरोपियों पर 1 लाख 12 हजार का जुर्माना भी लगाया है

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