झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) और झामुमो सरकार को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए रांची मेयर की सीट के आरक्षण को चुनौती देने वाली जनहित याचिका पर हलफनामा दायर करने का आदेश दिया। वहीं रांची नगर निगम की मेयर सीट को अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित करने के फैसले पर सवाल उठाया गया था।
याचिकाकर्ता ने कहा कि संविधान के अनुसार अनुसूचित क्षेत्र में महापौर या पंचायत प्रधान का पद अनुसूचित जनजाति (एसटी) से संबंधित व्यक्ति के लिए ही आरक्षित है। याचिकाकर्ता के वकील बिनोद सिंह ने कहा कि एसटी का एक सदस्य अनुसूचित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित क्षेत्र का मेयर होगा।
राज्य चुनाव आयोग द्वारा 17 नवंबर को जारी एक अधिसूचना के अनुसार, रांची महापौर का पद, जो पहले एसटी के लिए आरक्षित था, अब एससी के लिए आरक्षित होगा। अदालत जनहित याचिका (पीआईएल) पर सुनवाई कर रही थी। अब अगली तारीख को मामले की तारीख होगी।