सुप्रीम कोर्ट ने गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किए जाने की मांग करने वाली याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता को याचिका वापस लेने की अनुमति दी।
सुनवाई के दौरान कोर्ट ने याचिका पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि क्या ये तय करना कोर्ट का काम है। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि किसके मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा है जो धारा 32 के तहत याचिका दाखिल की गई है।
याचिकाकर्ता गोवंश सेवा सदन का कहना था कि इससे गायों के संरक्षण में मदद मिलेगी। सुप्रीम ने कहा कि क्या देश का राष्ट्रीय पशु तय करना कोर्ट का काम है। नियम-कानून को ताक पर रखकर क्या कोर्ट कोई भी मामला सुन ले।