सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली में पटाखों पर रोक के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई करेगा। याचिका भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने दायर की है। उन्होंने पटाखा चलाने के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की है। याचिका में कहा गया है कि जीने के अधिकार के बहाने धर्म की स्वतंत्रता को नहीं छीना जा सकता है। याचिका में दिल्ली सरकार को अनुमति योग्य पटाखों की बिक्री और खरीद के संबंध में नये दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है।
29 अक्टूबर 2021 को कोर्ट ने पटाखों पर अंतरिम आदेश देते हुए कहा था कि दीपावली और अन्य त्योहारों जैसे गुरुपर्व इत्यादि पर रात आठ बजे से दस बजे तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। क्रिसमस और नववर्ष के अवसर पर रात 11 बजकर 55 मिनट से रात 12 बजकर तीस मिनट तक पटाखे चलाए जा सकेंगे। कोर्ट ने कहा था कि अगर किसी इलाके विशेष में प्रतिबंधित सामग्री वाले पटाखों के उत्पादन या बिक्री की बात सामने आती है तो ऐसे में वहां के मुख्य सचिव, गृह सचिव, कमिश्नर , डीएसपी, एसएचओ तक की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी। इसे गंभीरता से लिया जाएगा।