जनपद पुलिस द्वारा अभियुक्तगण मुख्तार अंसारी, काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी व सांसद अफजाल अंसारी द्वारा अपने-अपने परिवारिजन के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी कुल लगभग 2,50,00,000/- (दो करोड़ पचास लाख) रुपये की अचल भू-सम्पत्ति को कुर्क किया गया।
पुलिस अधीक्षक द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध जनपद गाजीपुर में अवैध तरीके से धन, भू-सम्पत्ति व अचल सम्पत्ति अर्जित करने वाले माफियाओ के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के तहत थाना प्रभारी मुहम्मदाबाद गाजीपुर की प्रेषित आख्या पर पुलिस अधीक्षक गाजीपुर द्वारा की गयी संस्तुति के आधार पर जिलाधिकारी गाजीपुर द्वारा दिनांक सितम्बर 13, 2022 को पारित कुर्की आदेश के अंतर्गत धारा 14(1) उ.प्र. गिरोह बन्द एवं समाज विरोधी अधिनियम 986 विरुद्ध अभियुक्तगण 1.मुख्तार अंसारी, 2.अफजाल अंसारी पुत्र सुभानुल्लाह अंसारी, 3.काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी पुत्र हसनैन कुरैशी, दर्जी मुहल्ला थाना मुहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर द्वारा अपने परिजन के नाम अवैध ढंग से अर्जित की गयी भू-सम्पत्ति को कुर्क किया जाता है ।
कुर्क की गयी भू-सम्पत्ति का विवरण
1.अभियुक्त ISI 191 मुख्तार अंसारी के पास से – मकान नं0 130 का निर्माण कराया गया है । नवनिर्मित मकान 296 वर्गफुट1990-91 में दर्ज । कुल सरकारी/बाजारी कीमत रुपये में 25,11,000/- (पच्चीस लाख ग्यारह हजार रुपये)
2.अभियुक्त अफजाल अंसारी के पास से – आराजी सं0 403 रकबा 0.033 हे0, आराजी सं0 405 रकबा 0.075 हे0, आराजी सं0 407 रकबा 0.086 हे0, आराजी सं0 402 रकबा 0.097 हे0, आराजी सं0 408 रकबा 0.255 हे0 कुल में से 0.132 हे0 = कुल रकबा 0.326 हे0। कुल सरकारी कीमत रुपये में 69,68,500/-(69लाख 68 हजार 5सौ रुपये) तथा बाजारू कीमत 1,85,00,000/- (एक करोड़ पचासी लाख रुपये)
3.अभियुक्त काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी के पास से – भूखण्ड संख्या 30A में कुल 42 वर्ग मीटर क्रयशुदा जमीन भूखण्ड संख्या 30A में कुल 123.264 वर्ग मीटर क्रयशुदा जमीन । कुल सरकारी कीमत रुपये में 14,50,000/- (14लाख50 हजार रुपये) बाजारु कीमत 40,00,000/- (चालीस लाख)/-
अभियुक्तगण के विरुद्ध पंजीकृत अभियोगों का संख्यात्मक विवरण
1-गैंग लीडर ISI 191 मुख्तार अंसारी-58
2-अफजाल अंसारी-7
3-काजू उर्फ शहनवाज उर्फ काजू कुरैशी-3.