दिल्ली हाईकोर्ट ने झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रमुख और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही पर रोक लगा दी है। जस्टिस यशवंत वर्मा की बेंच ने लोकपाल और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 14 नवंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
शिबू सोरेन ने लोकपाल के समक्ष चल रही कार्यवाही को चुनौती दी है। याचिका में कहा गया है कि इस मामले में उनके खिलाफ कोई जांच नहीं की जा सकती है क्योंकि शिकायतकर्ता ने घटना के सात साल बाद शिकायत की है। याचिका में कहा गया है कि लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट की धारा 53 के तहत इस मामले में शिकायत करने की समय सीमा समाप्त हो चुकी है।
याचिका में कहा गया है कि 5 अगस्त 2020 को लोकपाल के समक्ष शिबू सोरेन, उनकी पत्नी और बच्चों के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। फरवरी 2022 तक सोरेन को शिकायत की प्रति उपलब्ध नहीं कराई गई। सितंबर 2020 में सीबीआई को इस मामले में प्रारंभिक जांच का आदेश दिया था।
सोरेन पर आरोप है कि उन्होंने दस साल में आय से काफी अधिक मात्रा में संपत्ति हासिल की। संपत्ति न केवल अपने नाम पर बल्कि अपने परिवार के दूसरे सदस्यों और कंपनियों के नाम पर की गई।