सुप्रीम कोर्ट ने यूक्रेन से लौटे मेडिकल छात्रों को भारत के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन देने की मांग पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सरकार को तय करना है कि क्या भारत के कॉलेजों में इतनी जगह है और क्या नियमों के तहत इन्हें भारत में दाखिला दिया जा सकता है। इस मामले पर अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।
याचिका पार्थवी आहूजा और प्राप्ति सिंह ने दायर की है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन में स्थिति सामान्य होने की अभी कोई संभावना नहीं है। हजारों छात्रों का भविष्य अधर में है। याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों को प्रवेश नियमों में छूट देकर सरकारी और निजी कॉलेजों में जगह दी जाए।
याचिका में कहा गया है कि यूक्रेन से लौटे छात्रों की पढ़ाई पूरी करने के लिए वहां के कॉलेज और यूनिवर्सिटी से समन्वय करके उन्हें भारत में अपनी पढ़ाई पूरी करने के दिशा-निर्देश जारी किये जाएं।