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नीदरलैंड में वर्क फ्रॉम होम बनेगा कानूनी अधिकार

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वर्क फ्रॉम होम। 

नीदरलैंड में वर्क फ्रॉम होम अब कानूनी अधिकार बन जाएगा। नीदरलैंड की संसद के निचले सदन से इस फैसले को मंजूरी मिल गयी है। जल्द ही सीनेट से मंजूरी के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा।

ढाई साल पहले वैश्विक स्तर पर शुरू हुए कोविड काल में वर्क फ़्रॉम होम का अभ्यास यह साबित कर चुका है कि कर्मचारी कार्यालय नहीं आकर भी पूरी ईमानदारी के साथ अच्छा काम कर रहे हैं और उनका प्रदर्शन भी बेहतर हो रहा है। इसके बाद यह सुझाव आए कि कर्मचारियों के कार्यालय आने की अनिवार्यता समाप्त की जानी चाहिए। इससे कंपनियों का ढांचागत खर्च घटता है वहीं कर्मचारी भी संतुष्ट रहते हैं। अब नीदरलैंड सरकार ने वर्क फ्रॉम होम या रिमोट वर्क की प्रक्रिया को कानूनी अधिकार के दायरे में शामिल कर लिया है।

इस प्रस्ताव को नीदरलैंड की संसद से मंजूरी मिल चुकी है। इस कानून पर अमल के लिए इसे नीदरलैंड की सीनेट के पास भेजा गया है। वहां से जल्द ही इसे मंजूरी मिलने की उम्मीद है। इसके बाद इस फैसले को लागू कर दिया जाएगा। यह फैसला लागू किये जाने के बाद नीदरलैंड की कंपनियों में कार्यरत कर्मचारियों के लिए दफ़्तर आकर काम करने की बाध्यता नहीं होगी। वे अपने घर या फिर कहीं और बैठकर अपने कार्यालय का काम कर सकेंगे। यदि कार्यालय के किसी काम को बिना आए भी पूरा किया जा सकता है तो कोई नियोक्ता किसी कर्मचारी के वर्क फ्रॉम होम अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सकता। यह भी तय हुआ है कि जिन जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए कर्मचारियों का कार्यालय आना जरूरी है, उन पर यह नियम लागू नहीं होगा।

आशा खबर /रेशमा सिंह पटेल

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