घर, अपार्टमेंट, फ्लैट या बंगला खरीदते समय बुकिंग अमाउंट का पेमेंट एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह पेमेंट डील फाइनल होने से पहले ही दिया जाता है। इसका मकसद सौदा रद्द होने से जुड़ी लागतों को कवर करना होता है। यह बिल्डर और खरीदार दोनों के लिए सुरक्षा लेकर आता है।
नई दिल्ली: घर, फ्लैट, अपार्टमेंट और बंगला खरीदते समय बुकिंग अमाउंट का पेमेंट जरूरी होता है। डील पूरी होने से पहले ही इसे देना पड़ता है। बुकिंग अमाउंट का मकसद सौदा रद्द होने से जुड़ी लागतों को कवर करना है। कारण है कि पीछे हटने से बिल्डर और घर खरीदार दोनों के लिए समस्याएं पैदा हो सकती हैं। बिल्डर के लिए इसका मतलब है कि नए खरीदार को खोजने के लिए फिर से संसाधन जुटाना। वहीं, घर खरीदार के लिए इसका नतीजा बुकिंग अमाउंट को गंवाना हो सकता है। ऐसे में अगर किसी खरीदार को अपरिहार्य स्थिति के कारण बुकिंग कैंसिल करने की जरूरत होती है तो क्या होगा? क्या पूरी बुकिंग अमाउंट से ही हाथ धोना पड़ेगा?
इसका हाल ही में एक उदाहरण मिलता है। एक घर खरीदार ने परचेज डील से हाथ खींच लिए थे। इसके कारण बिल्डर ने बुकिंग अमाउंट के रूप में दी गई पूरी 5 लाख रुपये की राशि जब्त कर ली थी। MahaRERA के कारण इस खरीदार को राहत मिली। हालांकि, यह पेचीदा विषय है। कारण है कि कुछ राज्यों ने तो यह भी नहीं बताया है कि अगर कोई खरीदार सौदा रद्द कर देता है तो बिल्डर को कितनी बुकिंग अमाउंट को जब्त कर सकता है।
वैसे कुछ राज्य और केंद्र शासित प्रदेश फ्लैट बुकिंग रद्द करने की स्थिति में जब्ती नियमों से संबंधित RERA कानून बनाने की दिशा में सक्रिय हैं। लेकिन, विशेषज्ञों का कहना है कि कुछ राज्यों ने अभी तक ऐसे नियमों को लागू नहीं किया है।
एक्सपर्ट कहते हैं, रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (रेरा) भारत में घर खरीदने वालों के अधिकारों के साथ उनके हितों की रक्षा करने में अहम भूमिका निभाता है। हालांकि, यह महत्वपूर्ण है कि कुछ राज्य/केंद्र शासित प्रदेश अभी भी उचित विधायी ढांचे के जरिये कैंसिलेशन/विदड्रॉल को तय नहीं करते हैं।
बिल्डर बुकिंग अमाउंट के तौर पर कितनी रकम ले सकता है?
बिल्डर बुकिंग अमाउंट के रूप में घर की कीमत का 10% से ज्यादा नहीं मांग सकते। एक्सपर्ट्स के अनुसार, रेरा कानून की धारा 13 प्रमोटरों को बिक्री के लिए समझौता करने से पहले फ्लैट मूल्य के 10% से ज्यादा की राशि एडवांस के रूप में लेने से रोकती है। यह सेक्शन कहता है कि डील में रकम जब्त करने से जुड़ी शर्तें भी शामिल होंगी।
बुकिंग अमाउंट जब्त करने को लेकर क्या है कानून?
RERA राज्य का विषय है। ऐसे में हरेक राज्य को अपने संबंधित RERA अधिनियम में जब्ती क्लॉज को लागू करना होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि एक राज्य ने इसे लागू कर दिया और यह देशभर में लागू हो जाएगा। ऐसे में फ्लैट की बुकिंग राशि वापस करने की बिल्डर की कार्रवाई उस राज्य पर निर्भर करेगी जहां प्रोजेक्ट है।
यहां एक टेबल है जिसमें दिखाया गया है कि बुकिंग कैंसिल करने पर राज्य RERA नियम क्या कहते हैं:
राज्य | जब्ती का % |
---|---|
आंध्र प्रदेश | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
अंडमान निकोबार | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
असम | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
बिहार | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
छत्तीसगढ़ | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
चंडीगढ़ | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
दादर और नागर हवेली | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
दमन और दीव | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
दिल्ली | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
गुजरात | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
हरियाणा | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
हिमाचल प्रदेश | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
कर्नाटक | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
केरल | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती + देय ब्याज |
लक्षद्वीप | पूरी बुकिंंग अमाउंट की जब्ती |
मध्य प्रदेश | रजिस्ट्रेशन या प्रीमियम अमाउंट का 10% जब्त कर लिया जाएगा |
महाराष्ट्र | संपत्ति के कुल प्रतिफल का अधिकतम 2% |
स्रोत: कुणाल शर्मा, पार्टनर, सिंघानिया एंड कंपनी, लॉ फर्म