गाजीपुर। मुख्तार अंसारी और उनके आधा दर्जन से ज्यादा सहयोगियों पर गाजीपुर की एमपी एमएलए कोर्ट अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय अरविंद मिश्र की अदालत में 23 साल पुराने मनोज राय हत्याकांड में 20 जनवरी को आरोप तय होने हैं।
15 जुलाई 2001 को उसरी चट्टी हत्याकांड हुआ था। उसी दिन मनोज राय की भी हत्या हुई थी, उस समय मनोज राय को भी मुख्तार अंसारी ने हमलावरों में शामिल बताते हुए मुकदमा दर्ज कराया था। मनोज राय के पिता ने अपने पुत्र की हत्या बताते हुए जुलाई 2023 में मुख्तार अंसारी और उसके साथियों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस की चार्जशीट में मृतक मनोज राय के पिता ने मुख्तार अंसारी के साथ सरफराज मुन्नी, अफरोज, जफर चंदा के साथ दस लोगों को नामजद किया था, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो चुकी है, जबकि दो अभियुक्त पहले से ही सरकारी अभिलेखों में भगोड़े घोषित किए जा चुके हैं। ऐसे में मनोज राय हत्याकांड में मुख्तार समेत सभी आरोपियों पर आरोप तय होने थे, लेकिन सरफराज मुन्नी आदि ने अदालत में अपने को निर्दोष बताते हुए आरोप मुक्त करन के लिए आवेदन दिया था, जिसे न्यायालय ने पिछली तिथियों में निरस्त कर दिया और 20 जनवरी को आरोप तय करने के लिए तिथि नियत किया है।