मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खण्डपीठ में लंबित प्रकरणों के आपसी सुलह और समझौते के साथ त्वरित निराकरण के लिये 13 अगस्त को राष्ट्रीय लोक अदालत आयोजित की गई है। यह लोक अदालत कार्यपालक अध्यक्ष राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेशानुसार आयोजित की जा रही है। प्रशासनिक न्यायाधिपति विवेक रूसिया के निर्देशन में मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ इंदौर में इस लोक अदालत का आयोजन होगा।
प्रिंसिपल रजिस्ट्रार एवं उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति के सचिव अजय प्रकाश मिश्र ने बताया कि उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत के माध्यम से सुलह एवं समझौते के आधार पर निराकृत कराने रखा जायेगा। उच्च न्यायालय खण्डपीठ इंदौर में प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, ओ.एस.डी/रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार (एम), ज्वाईन्ट रजिस्ट्रार, संबंधित सेक्शन एवं विधिक सहायता अधिकारी, उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति इंदौर से संपर्क कर अपने प्रकरणों को नेशनल लोक अदालत में रखने हेतु आवेदन/सूचना दी जा सकती है। लोक अदालत के माध्यम से प्रकरण का निराकरण होने पर शासन द्वारा अदा की गई कोर्ट फीस वापसी का भी प्रावधान है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार मिश्र ने पक्षकारों एवं अधिवक्तागणों से आग्रह किया है कि इस लोक अदालत के माध्यम से अधिक से अधिक प्रकरण निराकृत करवाएं।