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कॉलेजियम ने हाईकोर्ट के दो जजों के तबादले की फिर सिफारिश की, दोनों न्यायाधीशों के तर्क खारिज

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कॉलेजियम ने कहा कि दोनों न्यायाधीशों की तरफ से तबादला रोकने के लिए जो कारण बताए गए थे, उस पर संबंधित पक्षों के साथ गंभीर विचार-विमर्श किया गया। इसमें पाया गया कि दोनों जजों की ओर से जो तर्क दिए गए हैं, वो तबादला रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली सुप्रीम कोर्ट की कॉलेजियम ने दिल्ली और पटना हाईकोर्ट के एक-एक न्यायाधीशों के राजस्थान और पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में तबादला करने की फिर सिफारिश की है।कॉलेजियम ने तीन अगस्त को पटना हाईकोर्ट के जस्टिस सुधार सिंह का तबादला पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में करने का प्रस्ताव किया था। इस पर जस्टिस सिंह ने कॉलेजियम से तबादला रोकने का अनुरोध किया था और इसके पीछे कुछ तथ्य पेश किए थे। इसी तरह कॉलेजियम ने दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस रजनीश भटनागर को राजस्थान हाईकोर्ट में तबादले का प्रस्ताव किया था। इन्होंने भी कॉलेजियम से तबादला रोकने का अनुरोध किया था।कॉलेजियम ने कहा कि दोनों न्यायाधीशों की तरफ से तबादला रोकने के लिए जो कारण बताए गए थे, उस पर संबंधित पक्षों के साथ गंभीर विचार-विमर्श किया गया। इसमें पाया गया कि दोनों जजों की ओर से जो तर्क दिए गए हैं, वो तबादला रोकने के लिए पर्याप्त नहीं हैं। इसलिए कॉलेजियम दोबारा दोनों जजों के तबादला संबंधी अपनी 10 अगस्त, 2023 की सिफारिश भेज रही है।

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