आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को सत्ता से बाहर करने के लिए विपक्ष को एकजुट करने की जद्दोजहद के बीच कांग्रेस सांसद मणिकम टैगोर ने पार्टी से अपने पीएम उम्मीदवार की घोषणा करने का आग्रह किया। उन्होंने राहुल गांधी को विपक्ष की ओर से पीएम पद का उम्मीदवार बनाने की मांग की।
मोदी उपनाम को लेकर टिप्पणी के चलते राहुल को मानहानि मामले में दो साल की सजा के बाद मार्च में लोकसभा सांसद के तौर पर अयोग्य घोषित किया है। लोकसभा में कांग्रेस के सचेतक ने एक मीडिया समूह के सर्वे को ट्वीट किया। इसमें पीएम के लिए राहुल को 27% लोगों ने चुना है। सर्वे में पीएम मोदी को 43% वोट मिले हैं।
यह था पूरा मामला
दरअसल, 2019 लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार की एक रैली में राहुल गांधी ने कहा था, ‘कैसे सभी चोरों का उपनाम मोदी है?’ इसी को लेकर भाजपा विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उनका आरोप था कि राहुल ने अपनी इस टिप्पणी से समूचे मोदी समुदाय की मानहानि की है। राहुल के खिलाफ आईपीसी की धारा 499 और 500 (मानहानि) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मोदी उपनाम मामले में सुनाई गई थी सजा
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थीं, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।
राहुल गांधी की ओर से 2019 में मोदी उपनाम को लेकर की गई टिप्पणी के मामले में 23 मार्च को सूरत की अदालत ने फैसला सुनाया था। कोर्ट ने उन्हें धारा 504 के तहत दो साल की सजा सुनाई थी। हालांकि, कोर्ट ने फैसले पर अमल के लिए कुछ दिन की मोहलत भी दी थी। इसके साथ ही उन्हें तुरंत जमानत भी दे दी थी। राहुल ने सूरत की कोर्ट में याचिकाएं भी दाखिल की थीं, जिनमें एक को कोर्ट ने खारिज कर दिया था।