बीती 21 फरवरी को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। निर्णय सुनाने के लिए अपील 19 मई को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।
लखीमपुर खीरी के प्रभात गुप्ता हत्याकांड मामले में केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र उर्फ टेनी को बरी करने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ में शुक्रवार को फैसला सुनाया जाएगा।बीती 21 फरवरी को न्यायमूर्ति एआर मसूदी और न्यायमूर्ति ओमप्रकाश शुक्ल की खंडपीठ ने अपील पर फैसला सुरक्षित कर लिया था। निर्णय सुनाने के लिए अपील 19 मई को खंडपीठ के समक्ष सूचीबद्ध है।गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी के तिकुनिया थाना क्षेत्र में वर्ष 2000 में 22 साल के युवक प्रभात गुप्ता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में तीन अन्य अभियुक्तों के साथ अजय मिश्रा उर्फ टेनी नामजद थे। मामले में विचारण (ट्रायल) के बाद खीरी की एक सत्र अदालत ने अजय मिश्र व अन्य आरोपियों को पर्याप्त साक्ष्यों के अभाव में वर्ष 2004 में बरी कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ वर्ष 2004 में ही राज्य सरकार ने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की थी।