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रोहतास व्यवहार न्यायालय का फैसला, 11साल पुराने मामले में गवाह पेश ना करने पर लगा अर्थदंड

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रोहतास व्यवहार न्यायालय ने भोजपुर एवं मधुबनी के एसपी पर 5-5 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। मंगलवार को जिला व्यवहार न्यायालय स्थित एडीजे प्रथम मनोज कुमार की अदालत में गवाही हेतु लंबित 11 साल पुराने एक मामले में मधुबनी एसपी, भोजपुर एसपी सहित राजपुर थानाध्यक्ष के खिलाफ 5-5 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया है।

उक्त मामला राजपुर थाना कांड संख्या 37/12 से जुड़ा है इसका ट्रायल उक्त कोर्ट में पत्र वाद संख्या 109/ 2017 में चल रहा है कोर्ट ने इस मामले में एसपी रोहतास के माध्यम से उक्त तीनों पदाधिकारियों को मामले के गवाहों को प्रस्तुत कराने का आदेश जारी किया था। नियत तिथि के बीत जाने के बाद कोर्ट ने कई बार उक्त पदाधिकारियों को सभी कानून सम्मत आदेश जारी किया जिसके बावजूद भी उक्त तीनों पदाधिकारी गवाहों को कोर्ट में प्रस्तुत कराने में आज तक लापरवाही बरत रहे थे। कोर्ट ने हर्जाने की राशि अगली नियत तिथि तक जिला विधिक सेवा प्राधिकार में जमा करने का आदेश जारी किया है।

सासाराम नगर थानाध्यक्ष से शो-कॉज

रुपए एवं मोबाइल जब्ती से जुड़े एक मामले में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शक्तिधर भारती के न्यायालय ने मंगलवार को सासाराम नगर थानाध्यक्ष को कोर्ट में शशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया गया है। उक्त आदेश नगर थाने से जुड़े एक मामले में जारी किया गया है जिसमें आवेदक सुजीत कुमार वर्मा निवासी खैरा दरिगांव ने सीजेएम कोर्ट में ₹30000 एवं मोबाइल फोन की उन्मुक्ति हेतु सीजेएम कोर्ट मैं आवेदन दाखिल किया था कोर्ट ने मामले में जांचोंपरांत नगर थानाध्यक्ष को आवेदक के ₹30000 एवं मोबाइल को उन्मुक्त करने का आदेश जारी किया था जिसके बाद भी उक्त थानाध्यक्ष द्वारा कोर्ट के आदेश का उल्लंघन करते हुए जप्त मोबाइल एवं रुपए कौन मुक्त करने में लापरवाही बरती जा रही थी.

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