8 नवंबर 2016। इसी दिन केंद्र सरकार ने 500 और 1000 रुपए के पुराने नोट बंद करने का ऐलान किया था। सुप्रीम कोर्ट ने नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया है। साथ ही इसके खिलाफ दाखिल कुल 58 याचिकाएं खारिज कर दी। पांच जजों की संविधान पीठ ने कहा कि 500 और 1000 के नोट बंद करने की प्रक्रिया में कोई गड़बड़ी नहीं हुई।
बेंच ने कहा कि नोटबंदी से पहले सरकार और RBI के बीच बातचीत हुई थी। इससे यह माना जा सकता है कि नोटबंदी सरकार का मनमाना फैसला नहीं था। अदालत ने यह भी कहा कि आर्थिक फैसले को पलटा नहीं जा सकता। हालांकि बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना ने नोटबंदी के फैसले पर असहमति जताई। हम आपको इसकी वजह भी बताएंगे।
उधर, चंडीगढ़ के सेक्टर 2 स्थित राजिंदरा पार्क में जिंदा बम मिला। यह VVIP इलाका पंजाब के CM भगवंत मान और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के सरकारी आवास के नजदीक है। पास ही पंजाब और हरियाणा की विधानसभा, पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और मंत्रियों के आवास भी हैं। जानकारी मिलते ही चंडीगढ़ पुलिस की बम स्क्वायड टीम मौके पर पहुंची। आर्मी की एक टीम आज इसे डिफ्यूज करेगी।
आज के प्रमुख इवेंट्स, जिन पर होगी नजर
- PM मोदी 108वें इंडियन साइंस कांग्रेस का उद्घाटन करेंगे।
- कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा UP के गाजियाबाद में प्रवेश करेगी।
- भारत और श्रीलंका के बीच टी-20 सीरीज का पहला मुकाबला खेला जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के नोटबंदी के फैसले को सही ठहराया। बेंच में शामिल जस्टिस बीवी नागरत्ना नोटबंदी के प्रोसेस को गलत बताते हुए कहा इसे संसद में कानून बनाकर लागू किया जाना था, गजट नोटिफिकेशन के जरिए नहीं। जब कोई कोई बिल संसद में पेश किया जाता है और उस पर कानून बनता है, तो इसका मतलब होता है कि यह सांसदों यानी लोगों के प्रतिनिधियों को विश्वास में लेकर किया गया है।
नागरत्ना ने आगे कहा कि नोटबंदी का मकसद सही था, इसमें कोई शक नहीं है। इससे सरकार ब्लैकमनी, टेरर फंडिंग पर रोक लगाना चाहती थी, लेकिन लीगल ग्राउंड पर ये कदम गैरकानूनी है। अगर इस मामले पर पहले संसद में चर्चा और बहस हुई होती तो नोटबंदी को धता मिलती। रिकॉर्ड्स के मुताबिक, 98% नोटों का एक्सचेंज हुई। इससे लगता है कि नोटबंदी का मकसद पूरा नहीं हुआ।