गाजियाबाद में खूंखार प्रजाति के पिटबुल, रॉटविलर और अर्जेंटिनो कुत्तों के रजिस्ट्रेशन का आज आखिरी दिन है। कुत्तों की नसबंदी के बाद ही ये रजिस्ट्रेशन हो सकेगा। आज के बाद अगर कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराता है तो हर तीसरे दिन पांच हजार रुपए का जुर्माना कुत्ता मालिक पर लगेगा।
15 अक्टूबर को लागू हुई थी डॉग पॉलिसीहिंसक होते कुत्तों को देख 15 अक्तूबर 2022 में नगर निगम ने बैठक करके डॉग पॉलिसी पर प्रस्ताव पास किया था। इसके मुताबिक, खतरनाक प्रजाति के पिटबुल, रॉटविलर और अर्जेंटिनो कुत्तों के पंजीकरण पर रोक लगाई गई थी। जिन लोगों के पास पहले से इन प्रजातियों के कुत्ते मौजूद हैं, उनके लिए नसबंदी के बाद रजिस्ट्रेशन का प्रावधान किया गया था। रजिस्ट्रेशन के लिए दो महीने का वक्त मिला था। 31 दिसंबर 2022 को रजिस्ट्रेशन की आखिरी तारीख समाप्त हो रही है।
20 हजार पालतू कुत्ते, रजिस्ट्रेशन सिर्फ 4314
गाजियाबाद में करीब 20 हजार पालतू कुत्ते हैं। इनमें एक अप्रैल से 27 दिसंबर तक 4314 पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन हुआ है। 4314 में प्रतिबंधित नस्ल के 391 कुत्ते शामिल हैं। 190 पिटबुल, 194 रॉटविलर और 07 अर्जेंटिनो नस्ल के रजिस्ट्रेशन हुए हैं। देसी नस्ल के लिए रजिस्ट्रेशन फ्री है, जबकि विदेशी नस्ल वालों के लिए 200 रुपए रजिस्ट्रेशन फीस है। ये रजिस्ट्रेशन गाजियाबाद नगर निगम की वेबसाइट पर ऑनलाइन भी कराया जा सकता है। इसके लिए कुत्ता मालिक को नसबंदी की स्लिप अपलोड करनी होगी।
हर तीसरे दिन लगेगा जुर्माना
नगर निगम के उप मुख्य पशु चिकित्सा एवं कल्याण अधिकारी डा. अनुज कुमार सिंह ने कहा, 31 दिसंबर के बाद यदि किसी विदेशी नस्ल के कुत्ते का रजिस्ट्रेशन नहीं मिलता है तो उसके मालिक पर हर तीसरे दिन पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
अब बात उन ब्रीड्स की, जो परिवार और बच्चों के लिए सुरक्षित माने जाते हैं। नीचे लिखे ग्राफिक्स में पढ़ें उनके नाम
- आइए, अब आपको इससे पहले भी कुत्तों के आतंक की 5 घटनाएं बताते हैं…
1. लखनऊ में कुत्ते ने युवक के प्राइवेट पार्ट में काटा; ब्लीडिंग होने से 2 दिन रहा एडमिट
लखनऊ के कृष्णा नगर में रहने वाले एक युवक को पालतू कुत्ते ने प्राइवेट पार्ट में काट लिया। ब्लीडिंग होने की वजह से 2 दिन तक वह KGMU में भर्ती रहा। शिकायत पर नगर निगम की टीम कुत्ते को उठा ले गई। कृष्णा नगर के प्रेम नगर में रहने वाले संकल्प निगम 3 सितंबर की रात 10:30 बजे जागरण देखकर घर लौट रहे थे। घर के पास पहुंचे, तो एक पालतू कुत्ते ने प्राइवेट पार्ट में बुरी तरीके से काट लिया। उस समय कुत्ते का मालिक शिव शंकर पांडेय यह सब देखता रहा। उसने कोई मदद नहीं की।
2. गाजियाबाद में बच्चे पर पिटबुल का अटैक, 150 टांके लगे
गाजियाबाद में पार्क में पिटबुल डॉग ने 11 साल के बच्चे पुष्प त्यागी पर हमला कर दिया। उसका एक कान और गाल नोच दिया। पिटबुल का हमला इतना घातक था कि बच्चे के चेहरे पर 150 से ज्यादा टांके लगे हैं। सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने बच्चे को डिस्चार्ज कर दिया है। पीड़ित बच्चे के पिता ने पुलिस को तहरीर दी है। नगर निगम ने कुत्ता मालिक पर पांच हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। ये मामला बीते शनिवार का है, जिसकी CCTV फुटेज गुरुवार को सामने आई थी। घटना मधुबन बापूधाम थाना क्षेत्र के संजयनगर सेक्टर-23 के A-ब्लॉक की है।
3. गाजियाबाद में लिफ्ट में कुत्ते ने बच्चे को काटा
गाजियाबाद में ही राजनगर एक्सटेंशन की चार्म्स कैसल सोसाइटी की लिफ्ट में एक महिला अपने पालतू कुत्ते को ले जा रही थी। कुत्ते ने लिफ्ट में मौजूद एक बच्चे को काट लिया। महिला दर्द से कराहते बच्चे को संभालने या पूछने के बजाय लिफ्ट में चुपचाप खड़ी रही। बच्चे के पिता ने महिला के खिलाफ तहरीर दी थी। इसके बाद गाजियाबाद पुलिस ने महिला के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।
नोएडा में सेक्टर-75 के अपेक्स एथेना सोसाइटी में लिफ्ट में एक कुत्ते ने डिलीवरी ब्वॉय पर हमला कर दिया। डिलीवरी ब्वॉय का नाम सचिन है। जर्मन शेफर्ड के हमले से घबराकर डिलीवरी ब्वॉय लिफ्ट में ही फर्श पर गिर पड़ा। इस घटना का CCTV फुटेज सामने आया था।
5. लखनऊ में पिटबुल के काटने से महिला की हुई थी मौत
इससे पहले 13 जुलाई को लखनऊ में पिटबुल के काटने से 80 साल की महिला की मौत हो गई थी। घटना के समय मालकिन अपने पेट डॉग पिटबुल को छत पर टहला रही थी। अचानक उसके गले में बंधी चेन खुल गई। पिटबुल ने उस पर अटैक कर दिया और ऐसा नोचा कि महिला के शरीर से मांस अलग हो गया। इसके बाद महिला को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उनको मृत घोषित कर दिया।
कानपुर नगर निगम ने पिटबुल को किया बैन
कानपुर नगर निगम ने 24 सितंबर को पिटबुल और रॉटविलर जैसे खूंखार कुत्तों को पालने पर बैन लगाया था। हालांकि, लोगों के विरोध के बाद उनको शर्तों के साथ कुत्ता रखने की परमिशन दी गई थी। लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ और कानपुर में हुई हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए नगर निगम ने यह फैसला लिया है। निगम के अधिकारियों के अनुसार, निर्देशों का पालन नहीं करने पर भारी भरकम जुर्माना लगाने के साथ कुत्ते को जब्त करने का आदेश जारी किया गया है।