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​​​​​​​9 साल बाद कोर्ट ने सुनाया फैसला, साल 2013 में घर में बुलाकर की थी युवक की हत्या

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सहारनपुर में नौ साल बाद मृतक के परिजनों को इंसाफ मिला है। कोर्ट ने युवक के हत्यारों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 36 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। मामला देवबंद थाना क्षेत्र के फुलासी का है।

घर से बुलाकर ले गया थे हत्यारे

15 मई 2013 को देवबंद के फुलासी गांव के इकरामुल्हक का शव खेत में पड़ा मिला था। युवक की हत्या और एक लाख रुपए लूट की रिपोर्ट मृतक के भाई रियाजुल्हक ने कराई थी। शुरुआत में तो किसी भी शक नहीं हुआ। लेकिन जब पुलिस ने मामले की जांच की तो श्याम, राहुल और बिजेंद्र के नाम सामने आए। जांच में सामने आया था, श्याम इकरामुल्हक को घर से बुलाकर ले गया था।

श्याम ने खोल दिए सबके नाम

पुलिस ने श्याम को हिरासत में लेकर पूछताछ की थी। पूछताछ में श्याम ने दो ओर लोगों राहुल और बिजेंद्र का नाम उगल दिया। पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को लेकर जांच की। जांच में तीनों हत्यारोपियों के खिलाफ चार्जशीट जमा कर दी थी और सख्त पैरवी की।

देवी दयाल शर्मा ने बताया, अभियोजन एवं बचाव पक्ष की दलीलों को सुनने के बाद अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश निधि ने तीनों हत्यारोपियों को हत्या में दोषी ठहराया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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