राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) की विशेष अदालत में शनिवार को करनाल के बसताड़ा टोल प्लाजा के पास हथियारों की खेप मिलने के मामले की सुनवाई हुई। इस दौरान विशेष अदालत ने आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा को 11 जनवरी तक पेश होने का निर्देश दिया। साथ कहा कि इस दौरान वह पेश नहीं हुआ तो उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी।
एनआईए के वकील ने कहा कि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आतंकी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा की पाकिस्तान में नशे की ओवरडोज से मौत हो चुकी है लेकिन अब तक इसकी पुष्टि नहीं हो सकी है। अगर रिंदा जिंदा है तो कहां है? इसकी भी कोई जानकारी नहीं है। एनआईए गिरफ्तारी के प्रयास में लगातार जुटी है लेकिन सफलता नहीं मिली। ऐसे में उसे भगोड़ा घोषित करने की कार्रवाई शुरू की जाए। इस मामले की अगली सुनवाई अब 11 जनवरी को होगी।
एनआईए ने 31 अक्तूबर को चार्जशीट दायर की थी। इसमें रिंदा पर आरोप है कि उसने पाकिस्तान से ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप भेजी थी। पांच मई 2022 को फिरोजपुर निवासी गुरप्रीत सिंह उर्फ गोपी, अमनदीप सिंह उर्फ दीपा, परमिंदर सिंह उर्फ पिंडर और लुधियाना निवासी भूपिंदर सिंह के पास से तीन आईईडी, दो मैगजीन, एक पिस्टल, 31 कारतूस और 1.30 लाख रुपये की नकदी जब्त की गई थी।
आरोपी कथित तौर पर तेलंगाना के आदिलाबाद अपने इनोवा गाड़ी में विशेष रूप से डिजाइन कैविटी में छिपाकर हथियारों की खेप देने जा रहे थे। एनआईए ने दावा किया है कि भारत में आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की खातिर ड्रोन से रिंदा ने हथियारों की खेप भेजी थी।