क्रय केंद्रों पर हाईब्रिड धान बेच पाना किसानों के लिए आसान नहीं होगा। धान बेचने के लिए बीज खरीद की रसीद लाना अनिवार्य कर दिया गया है। बिल में कितनी मात्रा में किसान ने बीज खरीदा है, उसी के अनुसार धान की खरीद की जाएगी।
शासन की ओर से क्रय नीति में हाईब्रिड धान बेचने के लिए खरीद का रिकार्ड जमा करना अनिवार्य किए जाने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। हाईब्रिड धान बेचने के लिए किसानों से बिल लिया जाएगा। उस बिल को आनलाइन अपलोड किया जाएगा। क्रय केंद्रों पर धान की खरीद एक नवंबर से शुरू हो गई है। 2040 रुपये क्विंटल धान खरीद की जा रही है। किसानों की सहूलियत के लिए 80 क्रय केंद्र खोले गए हैं। दो लाख 47 हजार 600 मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य निर्धारित है। धान खरीद की संपूर्ण प्रक्रिया आनलाइन है। सभी क्रय केंद्रों, भंडारण डिपो व राइस मिलों की जियो टैगिंग कर दी गई है। धान खरीद के बाद आधार से लिंक बैंक खाते में पीएफएमएस के माध्यम से भुगतान होगा। हाईब्रिड धान खरीदे गए बीज रसीद की मूलप्रति के माध्यम से ही खरीदा जाएगा।
जिला विपणन अधिकारी, मीरजापुर धनंजय सिंह ने बताया कि धान खरीद में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है। कई लोग ऐसे थे जो हाईब्रिट धान का बीज एक बीघा के लिए खरीदते थे और बेचने के लिए तीन बीघा की फसल लेकर आते थे। अब बीज खरीद का प्रमाण देने के बाद ही धान की खरीद की जाएगी।