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निजी औद्योगिक पार्क बनाने पर स्टांप ड्यूटी में पूरी छूट, 25 प्रतिशत सब्सिडी भी

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पांच साल में 10 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को पूरा करने के लिए यूपी सरकार प्रदेश में औद्योगिक पार्कों की स्थापना में निजी क्षेत्रों को प्रोत्साहित करेगी। निजी औद्योगिक पार्क विकसित करने वाले निवेशकों को स्टांप ड्यूटी में न सिर्फ शत प्रतिशत छूट दी जाएगी, बल्कि पूंजीगत निवेश पर 25 फीसदी की सब्सिडी भी दी जाएगी। यही नहीं, प्रदेश में निवेश करने वाली 100 फीसदी एफडीआई वाली कंपनियों को फास्ट ट्रैक आधार पर तत्काल जमीन उपलब्ध कराई जाएगी।

औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना विभाग ने शुक्रवार को यूपी औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 का मसौदा जारी कर दिया। इसके अनुसार निवेशकों को पूंजीगत सब्सिडी, एसजीएसटी की प्रतिपूर्ति या भारत सरकार की प्रोडक्शन लिंक्स इंसेंटिव योजना के तहत प्राप्त प्रोत्साहन में से किसी एक का लाभ लेने का विकल्प मिलेगा।

विभाग ने उद्यमियों व निवेशकों से चार अक्तूबर तक सुझाव मांगे है। निजी क्षेत्र द्वारा बनाए गए इन औद्योगिक पार्कों में विभिन्न तरह के उद्योग स्थापित हो सकेंगे। इनमें कम से कम पांच उद्यम इकाइयां होना आवश्यक है।इसके जरिए सरकार की योजना गावों तक औद्योगिक विकास पहुंचाने का है। इसके लिए सरकारी व निजी औद्योगिक पार्कों की स्थापना पर फोकस किया जाएगा।

निजी औद्योगिक पार्क को ऐसे प्रोत्साहित करेगी सरकार
बुंदेलखंड और पूर्वांचल में 20 एकड़ या इससे अधिक क्षेत्रफल में, मध्यांचल और पश्चिमांचल में 30 एकड़ या अधिक क्षेत्र में निजी औद्योगिक पार्क की स्थापना पर सरकार पूंजीनिवेश पर 25 फीसदी सब्सिडी मिलेगी। श्रमिकों के लिए छात्रावास बनाने पर लागत की 25 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी।

नई नीति में रोजगार सृजित करना लक्ष्य
नई नीति में सरकार की कोशिश ईज ऑफ डूंइग बिजनेस में वृद्धि करना, ब्रांड यूपी की मार्केंटिंग करना और वित्तीय प्रोत्साहन देने के साथ रोजगार के अवसर सृजित करना है। संतुलित क्षेत्रीय विकास और अर्थव्यवस्था एवं पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जाएगा।

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