मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में दर्शनार्थियों की सुरक्षा को लेकर दाखिल जनहित याचिका पर हाईकोर्ट में अब 17 अक्तूबर को सुनवाई होगी। कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से बुधवार को हलफनामा दाखिल कर बताया गया कि सरकार मंदिर के आसपास की भूमि का अधिग्रहण कर सुरक्षा उपायों को और मजबूत करने पर विचार कर रही है।
मुख्य न्यायमूर्ति राजेश बिंदल तथा न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान की खंडपीठ ने मथुरा के अनंत शर्मा की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश पारित किया। जनहित याचिका दायर कर संविधान के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत हिंदू नागरिकों, खासकर वैष्णव संप्रदाय को मिले धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकारों की रक्षा के लिए मंदिरों के उचित रखरखाव की योजना तैयार करने की मांग की गई है। साथ ही पर्व के समय जुटने वाली दर्शनार्थियों की भारी भीड़ के उचित प्रबंधन, सुविधाएं मुहैया कराने तथा कानून व्यवस्था कायम रखने का निर्देश जारी करने की भी मांग की गई है।