भाजपा से निलंबित नेता नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग कर रहे याचिकाकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट से याचिका वापस ले ली है। चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस तरह की मांग पर सीधे सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई को सही नहीं माना, जिसके बाद याचिकाकर्ता ने याचिका वापस ले ली।
याचिका वकील अबु सोहेल ने दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि एफआईआर के बावजूद अब तक नूपुर की गिरफ्तारी न होना गलत है।
उल्लेखनीय है कि 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी से निलंबित नेता नूपुर शर्मा के खिलाफ दर्ज सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने का आदेश दिया था। जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने कहा था कि एसआईटी बनाने की जरूरत पर दिल्ली पुलिस खुद फैसला करे।
कोर्ट ने कहा था कि पुलिस की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटैजिक आपरेशंस (आईएफएसओ) एक विशेषज्ञ यूनिट है। अच्छा हो कि वह जांच करे। ज़रूरी लगे तो दूसरे राज्यों से सहायता ले। कोर्ट ने कहा था कि नूपुर शर्मा की गिरफ्तारी पर लगी रोक जारी रहेगी।