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दिल्ली के अफसरों के ‘ट्रांसफर-पोस्टिंग’ पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई 7 सितंबर को

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दिल्ली में अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर किसका अधिकार? सुप्रीम कोर्ट  में बुधवार को सुनवाई - supreme court to hear delhi vs centre dispute on  control of officers ...

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली बेंच दिल्ली के अधिकारियों के ट्रांसफर-पोस्टिंग के मामले की सुनवाई 7 सितंबर को करेगी। आज दिल्ली सरकार की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने चीफ जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच से जल्द सुनवाई की मांग की। इसके बाद कोर्ट ने 7 सितंबर को सुनवाई करने का आदेश दिया। 6 मई को कोर्ट ने इस मामले को 5 जजों की संविधान बेंच को रेफर कर दिया था।ॉ

दिल्ली सरकार अधिकारियों पर पूर्ण नियंत्रण की मांग कर रही है। इस मामले पर सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कहा था कि यह मसला 2021 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली अधिनियम में हुए संशोधन से भी जुड़ा है। केंद्र ने दोनों मसलों पर साथ सुनवाई करने की मांग की थी। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने मामले को संविधान पीठ को सुनवाई के लिए रेफर करने की मांग की थी।

उल्लेखनीय है कि 14 फरवरी 2019 को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली में अफसरों पर नियंत्रण के मसले पर सुप्रीम कोर्ट की दो सदस्यीय बेंच ने विभाजित फैसला सुनाया था। जस्टिस एके सिकरी और जस्टिस अशोक भूषण की बेंच ने अलग-अलग फैसला सुनाया था। इसलिए इस मसले पर विचार करने के लिए बड़ी बेंच को रेफर कर दिया गया था।

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