जिला न्यायालय ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या करने के आरोपित विजय मौर्य को आजीवन कारावास और बीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।
यह आदेश पॉक्सो मामले के विशेष न्यायाधीश राजेश कुमार पंचम ने विशेष लोक अभियोजक विनय त्रिपाठी, मनोज कुमार त्रिपाठी और आरोपित के अधिवक्ता के तर्कों को सुनने के बाद सुनाया।
पीड़िता की बहन ने छह जून 2016 को थाना सराय इनायत में मुकदमा पंजीकृत कराकर आरोप लगाया था कि वह मूल रूप से बिलासपुर छत्तीसगढ़ के रहने वाली है। ग्राम यरना सराय इनायत में भट्टे पर कार्य करते हैं।
बगल में ही मामा का लड़का आरोपित विजय मौर्य भी छप्पर डालकर रहता है। उसने मेरी नाबालिग बहन को दावत खाने के लिए बुलाया और उसके साथ दुष्कर्म किया फिर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी।