। दिल्ली हाई कोर्ट आज दिल्ली हिंसा के आरोपितों उमर खालिद और शरजील इमाम की जमानत याचिका पर सुनवाई करेगा। जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल की अध्यक्षता वाली बेंच सुनवाई करेगी। इससे पहले 23 अगस्त को उमर खालिद की जमानत याचिका का विरोध करते हए दिल्ली पुलिस ने दलील दी थी कि शाहीन बाग का धरना महिलाओं की ओर से किया गया स्वतंत्र आंदोलन नहीं था। धरना और प्रदर्शन स्थल योजनाबद्ध तरीके से मस्जिदों के नजदीक बनाए गए थे।
दिल्ली पुलिस की ओर से स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अमित प्रसाद ने कहा था कि आरोपितों के व्हाट्स ऐप चैट में कहा गया कि धरना स्थलों पर ज्यादा हिन्दुओं को लाया जाए ताकि वो धर्मनिरपेक्ष दिखें। दंगे के दौरान हर प्रदर्शन स्थल पर कानूनी मदद के लिए टीम थी। इस टीम का समन्वय डीपीएसजी नामक व्हाट्स ऐप ग्रुप के जरिये किया गया था। हर समय पुलिस ने कार्रवाई की लेकिन उसके तत्काल बाद वकीलों को कानूनी मदद के लिए भेजा गया। धरना स्थलों पर भाषण देने के लिए रंगकर्मियों को रखा गया था ताकि लोग ऊबे नहीं।