सुप्रीम कोर्ट ने 6 दिसंबर, 1992 को अयोध्या में बाबरी ढांचे को ढहाए जाने के बाद दाखिल अवमानना याचिका को बंद कर दिया है।
देश की सबसे बड़ी अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता असलम भूरे अब इस दुनिया में नहीं हैं। साथ ही 2019 में आए फैसले के चलते भी अब इस मामले को बनाए रखना जरूरी नहीं है। असलम भूरे ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर बाबरी मस्जिद को गिराए जाने पर उत्तर प्रदेश के अधिकारियों के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की थी।