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एनएसई की गोपनीय सूचना साझा करने की आरोपित चित्रा रामकृष्णा की जमानत याचिका खारिज

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दिल्ली के राऊज एवेन्यू कोर्ट ने एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने की आरोपित चित्रा रामकृष्णा की फोन टैपिंग मामले में दायर जमानत याचिका खारिज कर दी। स्पेशल जज सुनैना शर्मा ने जमानत याचिका खारिज करने का आदेश दिया।

कोर्ट ने 25 अगस्त को फैसला सुरक्षित रख लिया था। कोर्ट ने 16 अगस्त को ईडी को नोटिस जारी किया था। कोर्ट ने 14 जुलाई को चित्रा की ईडी हिरासत में पूछताछ करने की अनुमति दी थी। इस मामले में ईडी ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे और रवि नारायण के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत मामला दर्ज किया था। इस मामले में सीबीआई भी जांच कर रही है। सीबीआई ने जांच के दौरान संजय पांडे से जुड़ी एक फर्म आईसेक सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के परिसर से कुछ बिल की रसीदें, रिकार्डिंग के नमूने , रिकार्डिंग के मूल टेप और सर्वर के साथ दो लैपटॉप बरामद किए थे।

संजय पांडे भी न्यायिक हिरासत में हैं। पांडे पर आरोप है कि उन्होंने 4 करोड़ 54 लाख रुपये लेकर चित्रा की मदद करने के लिए एमटीएनएल के फोन लाइन टेप किए थे। कोर्ट ने 13 जुलाई को चित्रा के खिलाफ प्रोडक्शन वारंट जारी किया था। चित्रा रामकृष्णा को एनएसई की गोपनीय सूचनाएं साझा करने के मामले में 6 मार्च को गिरफ्तार किया गया था।

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