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चीन के 2019-21 के बीच 81 नागरिकों को देश छोड़ने को कहा गया- गृहमंत्रालय

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 गृहमंत्रालय

 केंद्र सरकार ने कहा है कि 2019 से 2021 के बीच चीन के 81 नागरिकों को भारत छोड़ने का नोटिस दिया गया है। इसके अलावा 117 नागरिकों का प्रत्यर्पण किया गया है और 726 नागरिकों को वीजा नियमों और अन्य गैरकानूनी कार्यो के लिए प्रतिकूल सूची में रखा गया है।

लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में मंगलवार को केंद्रीय राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सरकार वैध यात्रा दस्तावेजों पर भारत में आने वाले विदेशियों का लेखा-जोखा रखती है। कुछ विदेशी नागरिक अज्ञानतावश और आपात चिकित्सा जैसी मजबूरी के कारण या अन्य व्यक्तिगत कारणों से निर्धारित समय से अधिक समय तक यहां रुक जाते हैं।

उन्होंने बताया कि निर्धारित अवधि के अधिक विदेशी नागरिक के ठहरने पर कार्रवाई की जाती है। गैर-इरादतन या अज्ञानता या मजबूरी के कारण ऐसा किया गया हो तो अर्थदंड वसूल करने के बाद निर्धारित अवधि से अधिक समय तक ठहरने की अवधि को नियमित कर दिया जाता है। अगर जरूरी हो तो वीजा की अवधि को विस्तार दिया जाता है। वहीं ऐसे मामलों में जहां निर्धारित अवधि से अधिक ठहरना इरादतन या गैर-न्यायोचित हो तो उस स्थिति में विदेशी विषयक अधिनियम-1946 के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाती है जिसमें जुर्माना, वीजा शुल्क वसूल करना और विदेशी नागरिक को भारत छोड़ने का नोटिस देना शामिल है।

आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल

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