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कोरोना लहर के दौरान गौतम गंभीर के खिलाफ दवाइयों की जमाखोरी मामले की सुनवाई आज

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Delhi: गौतम गंभीर के मुफ्त Fabiflu दवा बांटने पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त,  पूछा- क्या उनके पास इसके लिए लाइसेंस है? | TV9 Bharatvarsh

दिल्ली की रोहिणी कोर्ट आज कोरोना की दूसरी लहर के दौरान दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के मामले में बीजेपी सांसद गौतम गंभीर के खिलाफ ड्रग कंट्रोलर की ओर से दर्ज मामले पर सुनवाई करेगा। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट प्रितु राज सुनवाई करेंगे।

बता दें कि दिल्ली सरकार के ड्रग कंट्रोलर ने 8 जुलाई 2021 को गौतम गंभीर फाउंडेशन और इसके ट्रस्टी और सीईओ के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के प्रावधानों के तहत अभियोजन शुरु किया था। इसी तरह के आरोपों के तहत आप विधायकों प्रवीण कुमार और इमरान हुसैन के खिलाफ भी अभियोजन शुरू किया गया। तीनों के खिलाफ दवाइयों और ऑक्सीजन के अवैध भंडारण के आरोपों की जांच के बाद ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की धारा 18(सी) और 27(बी) के तहत अभियोजन शुरू किया गया।

गौतम गंभीर पर आरोप है कि उनके एनजीओ गौतम गंभीर फाउंडेशन ने मेडिकल कैंप लगाने के लिए कोरोना की दवाइयों की जमाखोरी की। वहीं इमरान हुसैन पर आरोप है कि उन्होंने हरियाणा ड्रग कंट्रोल विभाग से अनाधिकृत रूप से मेडिकल ऑक्सीजन हासिल किया। 29 जुलाई 2021 को ड्रग कंट्रोलर ने दिल्ली हाईकोर्ट को सूचित किया था कि रोहिणी कोर्ट ने तीनों आरोपियों के खिलाफ समन जारी किया है।

आशा खबर/रेशमा सिंह पटेल

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