बिना अनुमति के लुलु मॉल में नमाज पढ़कर धार्मिक माहौल खराब करने के मामले में गिरफ्तार मो. लुकमान, मो. सईद, मो. इरफान, मो. आतिफ और मो. रेहान को सशर्त जमानत मिल गई। एसीजेएम अंबरीश कुमार श्रीवास्तव ने 20 हजार रुपये की दो जमानतें और मुचलका दाखिल करने पर आरोपियों को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया।
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा कि आरोपियों का कोई आपराधिक इतिहास सुशांत गोल्फ सिटी थाने की पुलिस ने पेश नहीं किया है। मामले में नामजद न होने के बावजूद 19 जुलाई से जेल में हैं। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों पर बिना अनुमति शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नमाज अदा करने का आरोप है। लिहाजा इस शर्त के साथ जमानत पर रिहा किया जाता है कि बुलाए जाने पर सभी कोर्ट में हाजिर होंगे तथा सुबूतों से छेड़छाड़ नहीं करेंगे। न ही गवाहों को डराए व धमकाएंगे।
उधर, जमानत का विरोध करते हुए एपीओ सोनू सिंह राठौर ने बताया कि मामले की रिपोर्ट लुलु मॉल के पीआर मैनेजर सिबतैन हुसैन ने 14 जुलाई को सुशांत गोल्फ सिटी थाने में दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में आरोप लगाया था कि 12 जुलाई को लुलु मॉल परिसर में अज्ञात लोगों द्वारा अनुमति व जानकारी के बिना धार्मिक कार्रवाई की गई है। लुलु मॉल प्रबंधन किसी प्रकार के संगठित कार्य को अनुमति नहीं देता है। रिपोर्ट के आधार पर अज्ञात लोगों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज किया गया था।
आशा खबर / शिखा यादव