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निकाय चुनाव में मतदाता बनने के लिए आधार नम्बर देना आवश्यक

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निकाय चुनाव में मतदाता बनने के लिए आधार देना आवश्यक

निकाय चुनाव को लेकर मतदाता सूची में नाम जोड़ने एवं समाप्त करने के लिए निर्वाचन आयोग तैयारियां तेज कर दी है। अगस्त माह के प्रथम सप्ताह से बूथ स्तर के कर्मचारी बीएलओ मतदाताओं के द्वार पहुंचेंगे। मतदाता सूची में नाम जोड़ने के लिए ऑनलाइन तथा ऑफलाइन से मतदाता को आवेदन करने की सुविधा दी गई है। निकाय चुनाव में मतदाता सूची से जुड़ने के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य किया गया है। उप्र में इस वर्ष के अन्त तक पार्षद एवं मेयर चुने जाने के लिए निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी होने की सम्भावना है।

मतदाता सूची के लिए आधार को दी जाएगी प्राथमिकता

उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि अगस्त माह के प्रथम दिन से ही मतदाता सूची तैयार करने का कार्य शुरू हो जाएगा। मतदाता सूची तैयार करने के लिए अभियान के तहत बीएलओं घर-घर पहुंचे और फार्म छह पर मतदाता के आधार नम्बर भी नोट करना होगा।

मतदान स्थल पर लगेगा मतदाता जोड़ो शिविर

मतदाता जोड़ो अभियान के सम्बन्ध में राजनीतिक दलों को भी सूचना दी गई है। मतदाता सूची की तैयारी के लिए आम जनता को एक अक्टूबर को नोटिस दी जाएगी। माह नम्बर 23 को मतदाता सूची जारी कर दी जाएगी। एक नवम्बर को आधार नम्बर के साथ मतदाता सूची तैयार की जाएगी। आधार नम्बर जोड़ने के लिए फार्म 18 और शिक्षक नामावली के लिए फार्म 19’ पर मतदाता आवेदन कर सकते हैं। फार्म मिलने की अन्तिम तिथि 7 नम्बर है। मतदाता सूची का प्रकाशन 23 नम्बर को होगा। शहर वासी मतदाता सूची से जुड़ने के लिए आनलाइन एवं ऑफ लाइन आवेदन कर सकते हैं।

निकाय चुनाव को लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटवाने के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 01 अगस्त से बूथ लेबल अधिकारी यानी बीएलओ घर-घर पहुंचकर वोटर लिस्ट को अपडेट करने का काम शुरू कर देंगे। वोटर बनने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीकों से आवेदन किया जा सकता है।

आशा खबर / शिखा यादव 

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